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आरा में जज की भी मेटल डिटेक्टर से जांच पर हाइकोर्ट नाराज-सं

आरा में जज की भी मेटल डिटेक्टर से जांच पर हाइकोर्ट नाराज-सं12 को एसपी को बुलाया विधि संवाददाता, पटनाआरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट के बाद वहां इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर तो लगा दिये गये, लेकिन इससे वकील और न्यायिक अधिकारियों को भी गुजरना पड़ रहा है. पटना […]

आरा में जज की भी मेटल डिटेक्टर से जांच पर हाइकोर्ट नाराज-सं12 को एसपी को बुलाया विधि संवाददाता, पटनाआरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट के बाद वहां इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर तो लगा दिये गये, लेकिन इससे वकील और न्यायिक अधिकारियों को भी गुजरना पड़ रहा है. पटना हाइकोर्ट में सोमवार को जब यह सूचना आयी, तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी प्रकट की. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और विकास जैन के खंडपीठ ने आरा पुलिस प्रशासन के इस व्यवहार पर गहरी नाराजगी प्रकट की. खंडपीठ ने कहा कि किस आधार पर मेटल डिटेक्टर से न्यायिक अधिकारियों को गुजरना पड़ रहा है. कोर्ट ने 12 फरवरी को आरा के एसपी को कोर्ट में आकर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. पीआइएल करनेवाले पर 50 हजार का जुर्मानाहाइकोर्ट ने सोमवार को एक लोकहित याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश विकास जैन के खंडपीठ ने एक स्कूल के भवन निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नाराजगी जतायी और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया. खंडपीठ ने एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा कराने का आदेश दिया है. यदि एक महीने में राशि जमा नहीं हुई, तो जुर्माना बढ़ता जायेगा. खंडपीठ ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि डाकबंगला चौराहे के निकट स्थित बालिका विद्यालय के भवन निर्माण में खर्च की जायेगी.

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