पटना: अब ट्रेन में ही यात्रियों को एफआइआर लिखवाने की सुविधा मिलेगी. ट्रेन में किसी यात्री के साथ कोई घटना होने पर उसे एफआइआर दर्ज कराने के लिए अगला स्टेशन आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ट्रेन में ही एफआइआर दर्ज कर नजदीकी स्टेशन के जीआरपी थाने को दे दिया जायेगा.
दरअसल पटना जंकशन पर रेल एसपी पीएन मिश्र ने जनता दरबार लगाया, जिसमें सीनियर टिकट इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने चलती ट्रेनों में यात्रियों और टीटीइ के साथ होनेवाली समस्या को उजागर किया. नरेश ने बताया कि ट्रेन में अपराध दर्ज नहीं होने से टीटीइ व यात्रियों को काफी समस्या होती है. इसको देखते हुए रेल एसपी ने निर्देश दिया कि अब चलती ट्रेन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
एफआइआर दर्ज करने के लिए एक फॉर्मेट होगा, जो जीआरपी के स्कॉर्ट और टीटीइ, कोच कंडक्टर, ट्रेन गार्ड, कोच अटेंडेंट के पास रहेगा. इस फॉर्मेट के आधार पर ही पुलिस संबंधित आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करेगी. पीड़ित को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यात्री की एफआइआर पर क्या कार्रवाई हुई इस बात की जानकारी यात्री के जाने के बाद उसके मोबाइल पर भेजी जायेगी. फॉर्मेट पर यात्री का नाम, मोबाइल नंबर और पता होगा होगा. ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकेगी तो तब जीआरपी थाने में उसकी अंतिम एफआइआर उस फॉर्मेट के आधार पर दर्ज होगा. जल्द ही जीआरपी थाने में भी यह फॉर्मेट दिये जायेंगे.
चलती ट्रेन में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए रेल पुलिस ने यह कंप्सेप्ट निकाला है. मैंने ट्रेन के अंदर मामले दर्ज करने का आदेश दे दिया है. इससे यात्रियों को सफर छोड़ थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
पीएन मिश्र, रेल एसपी