संवाददाता,पटना करीब 40 दिनों के बाद राज्य सरकार ने पटना नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण के निलंबन आदेश को वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने निलंबन आदेश वापस लेने संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. गुरुवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी करेगा. हालांकि, निलंबन आदेश वापस लिये जाने के बाद कुलदीप नारायण के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी. कुलदीप नारायण के निलंबन पर वर्तमान में पटना हाइकोर्ट के तीन न्यायाधीशों के खंडपीठ के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है. इसके पहले एकलपीठ ने सरकार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है, जबकि पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षतावाले खंडपीठ ने कहा था कि जनहित याचिका की सुनवाई करनेवाले पीठ को निलंबन आदेश की सुनवाई का अधिकार नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने तीन सदस्यीय पीठ गठित कर इस मामले की सुनवाई का निर्णय लिया था. पिछले 12 दिसंबर, 2014 को सरकार ने कुलदीप नारायण को कार्य में शिथिलता के आरोप में निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही नगर विकास विभाग ने उप नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक को नगर आयुक्त बनाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी थी.
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नगर आयुक्त कुलदीप का निलंबन वापस, चलती रहेगी विभागीय कार्यवाही
संवाददाता,पटना करीब 40 दिनों के बाद राज्य सरकार ने पटना नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण के निलंबन आदेश को वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने निलंबन आदेश वापस लेने संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. गुरुवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी करेगा. हालांकि, निलंबन आदेश […]
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