यह समझौता पत्र परिवादी ललन सिंह के अधिवक्ता विनय शंकर दुबे और राजद नेत्री राबड़ी देवी के अधिवक्ता एजाज हुसैन द्वारा दाखिल किया गया. पटना के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभारी दंडाधिकारी ने उक्त समझौता पत्र को अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया. समझौता पत्र में ललन सिंह और राबड़ी देवी ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर न्यायालय से निवेदन किया है कि उक्त समझौता पत्र को स्वीकार कर उसके आलोक में उचित आदेश पारित किया जाये.
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विलय के पहले: राबड़ी-ललन के बीच हुई सुलह, कोर्ट में दायर किया समझौता पत्र
पटना: जदयू व राजद के विलय की तैयारी के बीच मानहानि के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बीच सुलह हो गयी है. पटना की एक अदालत में वर्ष 2009 में जदयू नेता ललन सिंह द्वारा दाखिल किये गये एक परिवारवाद पत्र में […]
पटना: जदयू व राजद के विलय की तैयारी के बीच मानहानि के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बीच सुलह हो गयी है. पटना की एक अदालत में वर्ष 2009 में जदयू नेता ललन सिंह द्वारा दाखिल किये गये एक परिवारवाद पत्र में सोमवार को समझौता पत्र दाखिल किया.
राबड़ी ने चुनाव सभा के दौरान की थी टिप्पणी
वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने सारण (छपरा) जिले के गड़खा में एक चुनाव सभा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के विरुद्ध टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ललन सिंह ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 13 अप्रैल, 2009 को परिवाद पत्र संख्या 963 (सी/2009) दाखिल कर राबड़ी देवी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निवेदन किया था. अदालत ने राबड़ी देवी के खिलाफ उक्त मामले में संज्ञान भी लिया था और वाद साक्ष्य पर चल रहा है. इसी बीच, दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर दाखिल वाद को समाप्त करने का निवेदन किया है. बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व दोनों पक्षों द्वारा अदालत में भी लंबित मामलों में समझौता कर आपसी विवाद को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है.
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