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लोन के साथ जबरदस्ती इंश्योरेंस कर रहे बैंक
बैंकों की मनमानी से परेशान हो रहे हैं ग्राहक पटना : इंश्योरेंस बेचने के लिए बैंक भी तरह-तरह की मनमानी करने लगे हैं. आपको किसी प्रकार की ऋण की आवश्यकता है, तो आपके लिए इंश्योरेंस लेना और जरूरी होगा. यह कोई नियम नहीं, लेकिन बैंकों ने शायद इसी को नियम बना लिया है. बैंक अपने […]
बैंकों की मनमानी से परेशान हो रहे हैं ग्राहक
पटना : इंश्योरेंस बेचने के लिए बैंक भी तरह-तरह की मनमानी करने लगे हैं. आपको किसी प्रकार की ऋण की आवश्यकता है, तो आपके लिए इंश्योरेंस लेना और जरूरी होगा. यह कोई नियम नहीं, लेकिन बैंकों ने शायद इसी को नियम बना लिया है.
बैंक अपने अनुसार काम करते हैं. इसके लिए वे आवेदक को बताते तक नहीं है. इसका ताजा उदाहरण हाल ही में मिला. एजुकेशन लोन के लिए बुद्धा कॉलोनी निवासी सूरज पाल ने एक बड़े बैंक में आवेदन किया.
ऋण तो 7,41,000 का स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ऋण की सुरक्षा के लिए 8027 रुपये का इंश्योरेंस जोड़ दिया गया. यह बात ग्राहक को तब पता चला, जब उसके दिये गये पते पर इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट भेजा गया. पहले तो उसे समझ में नहीं आया. लेकिन बाद में पता चला कि बिना बताये यह इंश्योरेंस कर दिया गया है.
एजीएम से मिलेंगे, तब हटेगा इंश्योरेंस
इतना ही नहीं, रघुनाथ सिंह ने होम लोन के लिए बैंक में आवेदन किया. होम लोन के रूप में 18 लाख स्वीकृत किये गये. इसके साथ लोन की सुरक्षा के लिए ग्राहक से बिना पूछे लोन की राशि व इंश्योरेंस के प्रीमियम सहित बैंक ने एग्रीमेंट पेपर तैयार कर दिया. ग्राहक ने इंश्योरेंस की राशि हटाने को कहा, तो बैंक स्टाफ ने कहा कि एजीएम से मिलना होगा.
इंश्योरेंस हटाने के लिए आवेदन दें, तब हम विचार करते हैं. बैंक के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि ऋण के साथ इंश्योरेंस कराना जरूरी नहीं है. लेकिन ऊपर से ही मौखिक आदेश है कि जो ऋण का इंश्योरेंस नहीं कराये. उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाये.
तो आरबीआइ से करें शिकायत
पटना . अगर आप भी कभी बैंक से जुड़ी इस तरह की परेशानी का शिकार होते हैं, तो तत्काल बैंक के वरीय अधिकारियों से इसकी शिकायत करें. अधिकारियों द्वारा नहीं सुने जाने पर रिजर्व बैंक को शिकायत की जा सकती है. शिकायत लिखित कार्यालय में जाकर, फोन पर या इ-मेल के माध्यम से हो सकती है. आरबीआइ ने किसी भी तरह की बैंकिंग शिकायत को लेकर इ-मेल एड्रेस जारी किया है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के पते पर लिखित शिकायत भी भेजी जा सकती है.
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