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बागी विधायकों पर क्या थे आरोप :-

संवाददाता, पटना राज्यसभा की तीन सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान ये चारों विधायक जदयू के दो उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के प्रस्तावक बने थे. उन्होंने उपचुनाव में न केवल पार्टी के प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला, बल्कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के निर्वाची पदाधिकारी और पोलिंग एजेंट भी […]

संवाददाता, पटना राज्यसभा की तीन सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान ये चारों विधायक जदयू के दो उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के प्रस्तावक बने थे. उन्होंने उपचुनाव में न केवल पार्टी के प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला, बल्कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के निर्वाची पदाधिकारी और पोलिंग एजेंट भी बने थे. उन्होंने जदयू के दूसरे सदस्यों से निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की थी. 19 जून, 2014 को वोट डाले गये थे. स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने अपने फैसले में कहा था कि इस तरह दल के अधिकृत उम्मीदवार को हराने के लिए प्रत्याशी खड़ा करना इस बात को साफ करता है कि इनका दल के निर्णय, नीतियों में ना तो आस्था है और ना ही विश्वास है. उनके इस काम, आचरण व व्यवहार से स्पष्ट है कि वे अपने दल जदयू, जिससे 2010 में विधानसभा चुनाव जीते थे, उसका स्वेच्छा से परित्याग कर दिया. इस कारण संविधान की 10वीं अनसूची के पैरा 2 (1) (क) के अंतर्गत बिहार विधानसभा की सदस्यता से बाहर हो गये थे.

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