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पटना नगर निगम में सूचना का अधिकार लागू नहीं!

पटना : पटना नगर निगम द्वारा सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं दी जाती है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल यादव और पार्टी प्रवक्ता मनोज लाल दास मनु ने इस संबंध में नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, नगर विकास विभाग के सचिव व नगर निगम के […]

पटना : पटना नगर निगम द्वारा सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं दी जाती है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल यादव और पार्टी प्रवक्ता मनोज लाल दास मनु ने इस संबंध में नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, नगर विकास विभाग के सचिव व नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण से शिकायत की है.
अनिल यादव व मनोज लाल दास मनु ने बताया कि उन्होंने 15 दिसंबर को एक सूचना के संबंध में निगम के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष सूचना नहीं उपलब्ध कराने की शिकायत दर्ज करायी थी. इस पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने 20 दिसंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी. लेकिन, इस सुनवाई के लिए न तो शिकायतकर्ता को कोई पत्र निर्गत किया गया और न ही संबंधित सूचना पदाधिकारी को सुनवाई के लिए बुलाया गया.
इन दोनों के बिना ही प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने 24 दिसंबर को पत्र जारी कर इससे एक दिन पहले की तिथि यानी 23 दिसंबर तक सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है. दोनों ने संयुक्त रूप से जारी एक बयान में बताया कि पटना नगर निगम में सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को लेकर कोई यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई आवेदकों को बिना सूचना दिये ही उनकी सुनवाई पूरी कर ली गयी है.

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