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भ्रष्टाचारियों की जब्त काली कमाई अब जिलों में होगी जमा

जमा किया जायेगा कोषागारों में, डीएम ने विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत मांगे थे दिशा-निर्देशसंवाददाता, पटनाबिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत जब्त किये जा रहे भ्रष्टाचारियों की काली कमाई को राज्य के विभिन्न जिलों के कोषागारों में रखने की नयी व्यवस्था की गयी है. इस संबंध में निगरानी विभाग ने सभी विभागों के प्रधान […]

जमा किया जायेगा कोषागारों में, डीएम ने विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत मांगे थे दिशा-निर्देशसंवाददाता, पटनाबिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत जब्त किये जा रहे भ्रष्टाचारियों की काली कमाई को राज्य के विभिन्न जिलों के कोषागारों में रखने की नयी व्यवस्था की गयी है. इस संबंध में निगरानी विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों, सभी प्रमंडल आयुक्तों, डीएम व एसपी को जब्त राशि व अन्य संपत्तियों को जिला कोषागारों में जमा कराने का निर्देश दिया है. दरअसल, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में भ्रष्ट लोकसेवकों की जब्त की जा रही नकद राशि व चल-अचल संपत्तियों को सरकार के स्तर जमा करके रखने में कई तरह की परेशानियां हो रही थीं. कई जिलों के डीएम व एसपी ने निगरानी विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन की मांग की थी. विगत दिनों करीब आधा दर्जन भ्रष्ट लोकसेवकों की राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा राज्य से बाहर दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और नोएडा जैसे शहरों में करोड़ों रुपये की चल व अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है, लेकिन जब्त किये गये महंगे गहने, नकद राशि व अचल संपत्ति से प्राप्त हो रहे किराये की राशि को जमा करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था. नकदी व अन्य कीमती वस्तुएं जिला प्रशासन के कब्जे में रखे जा रहे थे. इस संबंध में निगरानी विभाग ने महालेखाकार कार्यालय से इस बरामद संपत्ति व नकद राशि को सुरक्षित रखे जाने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था. महालेखाकार कार्यालय ने उक्त राशि व अचल संपत्ति को जमा करने के लिए सभी कोषागारों में एक अलग बजट शीर्ष का प्रावधान कर दिया है और अब इसी बजट शीर्ष में भ्रष्ट लोकसेवकों से जब्त नकदी रकम व उनकी अचल संपत्ति से होनेवाली आय को जमा कराया जायेगा.

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