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मेडिकल कॉलेजों से अतिक्रमण कब तक हटेगा : हाइकोर्ट

गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर हुई सुनवाईसंवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या राज्य के छह मेडिकल कॉलेजों में व्याप्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है. अगर नहीं, तो उसे कब तक हटा लिया जायेगा. सोमवार को पटना हाइकोर्ट में न्यायमूर्ति एके त्रिवेदी और वीएन सिन्हा के दो सदस्यीय खंडपीठ […]

गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर हुई सुनवाईसंवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या राज्य के छह मेडिकल कॉलेजों में व्याप्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है. अगर नहीं, तो उसे कब तक हटा लिया जायेगा. सोमवार को पटना हाइकोर्ट में न्यायमूर्ति एके त्रिवेदी और वीएन सिन्हा के दो सदस्यीय खंडपीठ विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे थे. मालूम हो कि इस मामले में पटना हाइकोर्ट के अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में सभी छह मेडिकल कॉलेजों को अतिक्रमण मुक्त करने को कहा था, जिनमें पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, एसकेएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू भागलपुर मेडिकल कॉलेज और मगध मेडिकल कॉलेज गया शामिल हैं. इन मेडिकल कॉलेजों में घर बना कर रहने या किसी तरह का रोजगार करनेवाले अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश हाइकोर्ट ने पहले भी दिया था.

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