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रिटायरमेंट के 23 साल बाद भी बकाये का भुगतान नहीं

पटना : जल संसाधन विभाग के तृतीय श्रेणी के पद से युगल किशोर पासवान वर्ष 1991 में रिटायर हुए थे. वह मुंगेर जिले के तारापुर के राजस्व प्रमंडल में पदस्थापित थे. वर्ष 2008 में उनका निधन भी हो गया. रिटायरमेंट के बाद उन्हें मात्र एक लाख, सात हजार रुपये मिले. लेकिन, शेष बकाये का अब […]

पटना : जल संसाधन विभाग के तृतीय श्रेणी के पद से युगल किशोर पासवान वर्ष 1991 में रिटायर हुए थे. वह मुंगेर जिले के तारापुर के राजस्व प्रमंडल में पदस्थापित थे. वर्ष 2008 में उनका निधन भी हो गया. रिटायरमेंट के बाद उन्हें मात्र एक लाख, सात हजार रुपये मिले. लेकिन, शेष बकाये का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
पटना हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. युगल किशोर पासवान के पुत्र और याचिकाकर्ता वंशीधर पासवान को हर्जाना दिया जायेगा. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान आश्चर्य प्रकट किया. कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों की जेब से हर्जाने की राशि वसूल की जानी चाहिए. याचिकाकर्ता के वकील दिवाकर प्रसाद कर्ण ने कोर्ट को बताया कि युगल किशोर पासवान को रिटायरमेंट के बाद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जबकि वह बार- बार विभाग को इस संबंध में याद दिलाते रहे.

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