पटना हाइकोर्ट ने राज्य में खुले में मांस-मछली की बिक्री के मामले में सरकार से सख्त कदम उठाने को कहा है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को दो सप्ताह में यह बताने को कहा है कि मांस-मछली की कितनी लाइसेंसी दुकानें कार्यरत हैं और कितनी गैर लाइसेंसी हैं. सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि शहर में सभी सफाई निरीक्षकों और वार्ड निरीक्षकों को इस काम में लगाया गया है. उन्हें खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने की जिम्मेवारी दी गयी है.
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खुले में मांस-मछली की बिक्री पर दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
पटना हाइकोर्ट ने राज्य में खुले में मांस-मछली की बिक्री के मामले में सरकार से सख्त कदम उठाने को कहा है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को दो सप्ताह में यह बताने को कहा है कि मांस-मछली की कितनी लाइसेंसी दुकानें कार्यरत […]
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