छपरा (कोर्ट). आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में महाराजगंज के पूर्व सांसद व राजद के वरीय नेता प्रभुनाथ सिंह को न्यायालय ने जहां एक मामले में रिहा कर दिया है, वहीं दूसरे मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है. इस पर अगली तिथि को निर्णय सुनाया जायेगा. न्यायालय से मिली जानकारी अनुसार, गुरुवार को पूर्व सांसद श्री सिंह को तरैया थाना कांड संख्या 27/09 मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला ने साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. बताते चलेंकि वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद द्वारा इसुआपुर प्रखंड के महुली मोड़ पर बिना अनुमति बैठक कर का आरोप लगाते हुए प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद प्रसाद सिंह ने 17 मार्च, 2009 को तरैया थाना कांड संख्या 27/09 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वहीं, इसी प्रकार दूसरे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया है. इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 19 नवंबर को अपना निर्णय सुनायेंगे.
आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद बरी
छपरा (कोर्ट). आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में महाराजगंज के पूर्व सांसद व राजद के वरीय नेता प्रभुनाथ सिंह को न्यायालय ने जहां एक मामले में रिहा कर दिया है, वहीं दूसरे मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है. इस पर अगली तिथि को निर्णय सुनाया जायेगा. न्यायालय से मिली जानकारी अनुसार, गुरुवार […]
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