पटना : नियोजित शिक्षकों का सभी जिलों में होगा एक ही वेतन

Updated at : 15 Feb 2020 9:04 AM (IST)
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पटना : नियोजित शिक्षकों का सभी जिलों में होगा एक ही वेतन

डीपीओ की बैठक में सहायक निदेशक ने समझाया फॉर्मूला पटना : राज्य भर के नियोजित शिक्षकों के वेतन का अब एक ही फार्मूला होगा. शिक्षा विभाग ने जिलों को अपने स्तर से वेतन तय करने के मामले में सख्त हिदायत दी है. कई जिलों ने एक ही पद के अलग अलग वेतन तय कर दिये […]

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डीपीओ की बैठक में सहायक निदेशक ने समझाया फॉर्मूला
पटना : राज्य भर के नियोजित शिक्षकों के वेतन का अब एक ही फार्मूला होगा. शिक्षा विभाग ने जिलों को अपने स्तर से वेतन तय करने के मामले में सख्त हिदायत दी है.
कई जिलों ने एक ही पद के अलग अलग वेतन तय कर दिये हैं. इस परिदृश्य में शुक्रवार को प्रदेश के सभी डीपीओ की मौजूदगी में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह और प्राथमिक निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने पूर्व से तय फार्मूले पर ही वेतन निर्धारण का निर्देश दिया. बैठक में ंमौजूद उच्च शिक्षा सहायक निदेशक अमित कुमार ने सिलसिलेवार स्टेप टू स्टेप फार्मूला समझाना शुरू किया. सवाल-जवाब हुए. 30 मिनट चली क्लास के बाद डीपीओ कुछ सहज दिखे.
उपस्थित डीपीओ के सवालों का इस तरह समाधान किया गया : 2016 के बाद जिन प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों,पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा अवधि दो साल पूरी हो गयी है, उनका वेतन निर्धारण, पूर्व में देय वेतन में 2.57 से गुणा करते हुए किया जाता था.
अब ऐसा नहीं होगा. अब नियोजित शिक्षक (मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक, स्नातक वेतनमान के प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक) और पुस्तकालय अध्यक्षों को लेबल-1 में, जिस इंडेक्स में उन्हें मूल वेतन मिल रहा था, उन्हें अब क्रमश: पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल-2, 3 और 4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा. इसी प्रकार अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक को पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल-2, 3 और 4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा.
बैठक में इन पर भी हुआ विचार : लंबित अवमाननावाद के मामलों में विभागीय पक्ष रखने के टिप्स दिये गये.बिहार बोर्ड से आग्रह किया गया कि नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की जाये.
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