क्लर्कों की होगी सीधी बहाली, नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर होगी आश्रितों की अनुकंपा पर बहाली

Updated at : 03 Oct 2019 7:28 AM (IST)
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क्लर्कों की होगी सीधी  बहाली, नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर होगी आश्रितों की अनुकंपा पर बहाली

पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत क्लर्कों को अब विद्यालय सहायक पदनाम से जाना जायेगा और उनकी सीधी भर्ती होगी. इसके साथ स्कूलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विद्यालय अनुसेवी के नाम से जाना जायेगा. दोनों पदों पर कार्यरत कर्मियों की मौत हो जाने पर उनके आश्रितों को नियोजित शिक्षकाें के […]

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पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत क्लर्कों को अब विद्यालय सहायक पदनाम से जाना जायेगा और उनकी सीधी भर्ती होगी. इसके साथ स्कूलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विद्यालय अनुसेवी के नाम से जाना जायेगा. दोनों पदों पर कार्यरत कर्मियों की मौत हो जाने पर उनके आश्रितों को नियोजित शिक्षकाें के तर्ज पर बहाली होगी. शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी ने अपनी यह सिफारिश नियोजन समितियों को दी है.

इसके तहत राजकीयकृत माध्यमिक,उच्च माध्यमिक और प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालयों में अब नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर बहाली भी संभव हो सकेगी. इस संवर्ग में पहले से रिक्त पदों, भविष्य में रिक्त होने वाले पदों एवं नये सृजित होने वाले पदों पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर विकास संस्थान(जहां विद्यालय स्थित हो ) नियोजन कर सकेंगे. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं.
नियोजन की प्रक्रिया एवं अहर्ता संबंधी सुझाव
उच्चस्तरीय समिति ने नियोजन इकाइयों को सुझाव दिया है कि विद्यालय सहायक के पद सीधी भर्ती से भरे जायें. आवेदक को उसी जिले का निवासी होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट,उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा.
विद्यालय अनुसेवी के लिए योग्यता
आवेदक को जिले का मूल निवासी होना जरूरी है. शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक,फोकानिया या मध्यमा पास होनी चाहिए. सीधी भर्ती से जुड़े आरक्षण प्रावधान भी लागू किये जायेंगे.
अनुकंपा पर नियोजन
विद्यालय सहायक /विद्यालय अनुसेवक के पद पर भी नियोजन के लिए आश्रिताें को अनुकंपा पर नियुक्ति दी जा सकती है. इसके आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये जायेंगे. अनुकंपा नियोजन के लिए आवेदन संबंधित कर्मी की मृत्यु के पांच साल के अंदर आवेदन देना आवश्यक होगा. नियोजन संबंधी छूट देने की शक्तियां निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास रहेंगी. अनुकंपा में नियुक्तियां मृत कर्मी के विद्यालय या उसी क्षेत्र के विद्यालय के लिए होंगी.
नहीं होगा तबादला
जिला परिषद ,नगरीय निकाय में नियोजित होने वाले विद्यालय सहायक के नियत वेतन प्रति माह 15 हजार रुपये और विद्यालय अनुसेवी के लिए 12 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा. विद्यालय सहायक को प्रति वर्ष 300 रुपये और विद्यालय अनुसेवी की वार्षिक वेतन वृद्धि देने का सुझाव दिया गया है. वे भविष्य निधि पेंशन योजना के भी वे पात्र होंगे. दोनों पदों पर बहाल कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होगा.
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