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पटना : पांच लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द

जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे उनके नाम भी राशन कार्ड की सूची में पटना : राशन दुकानों से पांच लाख से अधिक धनवान लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिये गये हैं. पिछले करीब चार सालों में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश में पांच लाख से अधिक पैसे वालों और दूसरी तरीके […]

जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे उनके नाम भी राशन कार्ड की सूची में
पटना : राशन दुकानों से पांच लाख से अधिक धनवान लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिये गये हैं. पिछले करीब चार सालों में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश में पांच लाख से अधिक पैसे वालों और दूसरी तरीके से अपात्र गृहस्थियों के राशन कार्ड खारिज किया है.
इनमें दस हजार से अधिक ऐसे परिवार हैं, जिनकी जीवनशैली अच्छी-खासी विलासिता पूर्ण थी. जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे, ऐसे संपन्न परिवारों के नाम भी रााशन कार्ड में पाये गये हैं. जांच के बाद ऐसे सभी कार्ड को रद्द कर दिया गया है. विभाग की यह कवायद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गयी है.
विलासिता पूर्ण जीवनशैली में रहने वाले लोगों के सबसे ज्यादा राशन कार्ड पटना में खारिज किये गये हैं. ये वो लोग हैं, जिनके पास शानदार गाड़ियां और मकान हैं. ऐसे अपात्र लोगों को राशन कार्ड की सूची से बाहर करने की कवायद जारी है.
राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हाल ही में खाद्य संरक्षण विभाग ने दलित टोला व वंचित वर्ग के पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया है. इसके तहत जल्द ही मानक में फिट बैठने वाले लोगों के राशन कार्ड जारी किये जायेंगे.
विभाग ने इन्हें माना है अपात्र
शहरी क्षेत्र में तीन कमरों के पक्के मकान में रहने वाले
दो पहिया वाहन,रेफ्रीजरेटर वाशिंग मशीन या चार पहिया वाहन वाले एयरकंडीशन आवास में रहने वाले
ग्रामीण क्षेत्रों की गृहस्थी के लिए
मोटर युक्त तिपहिया व चार पहिया वाहन उपयोग करने वाले
मशीन युक्त तिपहिया व चार पहिया उपकरण उपयोग करने वाले परिवार
सरकारी सेवक वाले परिवार
सरकार में पंजीबद्ध गैर कृषि उद्योग वाले परिवार
10 हजार प्रति माह से अधिक कमाने वाले
आयकर देने वाले
व्यावसायिक कर चुकाने वाले
पक्का तीन दीवाराें वाले मकान में रहने वाले
ढाई एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन रखने वाले
इन लोगों के बनाये जाते हैं राशन कार्ड
भिखारी एवं कूड़ा बीनने वाला, घरेलू श्रमिक, फुटपाथी दुकानदार / मोची/फेरीवाला, निर्माण कार्य में संलग्न परिवार या व्यक्ति, छोटे शिल्पकार, परिवहन कर्मी/चालक/खलासी/ रिक्शाचालक, दुकानकर्मी, मैकेनिक, धोबी/चौकीदार, असहाय व्यक्ति.
45 साल की उम्र तक की विधवा बशर्ते कि वह सरकारी सेवा में न हो, आयकर दाता न हो
विधवा के पास दो या उससे अधिक फसली मौसम के लिए पांच एकड़ से अधिक जमीन न हो
ऐसे परिवार जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में न हो और न ही किसी तरह का कर दाता हो
परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी प्रति माह आय 20 हजार से अधिक आय अर्जित न करता हो

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