पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2019 की इंटर-मैट्रिक वार्षिक व कंपार्टमेंटल में शामिल परीक्षार्थियों के जारी मार्क्सशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अंकित विवरणी की त्रुटि सुधार को लेकर मौका दिया है. परीक्षार्थी मार्क्सशीट व सर्टिफिकेट में अंकित नाम, माता-पिता का नाम, जाति, लिंग, जन्मतिथि एवं फोटो आदि से संबंधित त्रुटि सुधार के लिए 1 से 15 सितंबर क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं.
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आज से सर्टिफिकेट में कराएं सुधार
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2019 की इंटर-मैट्रिक वार्षिक व कंपार्टमेंटल में शामिल परीक्षार्थियों के जारी मार्क्सशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अंकित विवरणी की त्रुटि सुधार को लेकर मौका दिया है. परीक्षार्थी मार्क्सशीट व सर्टिफिकेट में अंकित नाम, माता-पिता का नाम, जाति, लिंग, जन्मतिथि एवं फोटो आदि से संबंधित त्रुटि सुधार के […]
यह पहला अवसर है जब बिहार बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के मार्क्सशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि के सुधार के लिए विशेष अवसर प्रदान किया गया है. एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत छात्रहित में त्रुटि सुधार किया जायेगा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षार्थी अपने प्रमंडल स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में 1 से 15 सितंबर तक की अवधि में आवेदन जमा करेंगे.
एफिडेविट के साथ विद्यालय प्रधान की लेनी होगी अनुशंसा
अध्यक्ष ने बताया कि त्रुटि में सुधार के लिए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के माध्यम से एफिडेविट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी के साथ अपना आवेदन विद्यालय के प्रधान के पास जमा करना होगा. इसके बाद विद्यालय के प्रधान विद्यार्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्य की जांच विद्यालय के पंजीयन रजिस्टर, टीसी गार्ड फाइल, मूल नामांकन पंजी एवं क्रॉस लिस्ट (टीआर) की छायाप्रति से करते हुए आवेदन का सत्यापन करेंगे और उसे विद्यार्थी को दे देंगे.
उसके बाद विद्यार्थी अपना आवेदन संशोधन के लिए निर्धारित शुल्क सहित अपने प्रमंडल स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में 1 से 15 तक की अवधि में संबंधित काउंटर पर जमा करेंगे तथा प्राप्ति रसीद ले लेंगे. मार्क्सशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट में संशोधन की कार्रवाई होने के बाद विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा कर अपना संशोधित मार्क्सशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं.
उपसचिव को मिली जिम्मेदारी
इसके लिए राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के उपसचिव को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. वे आवेदन तथा उसके साथ संलग्न साक्ष्यों की जांच कर संशोधन के निर्धारित शुल्क सहित आवेदन प्राप्त करेंगे एवं विद्यार्थियों को प्राप्ति रसीद देंगे. इसके बाद वे विद्यार्थियों द्वारा जमा किये गये आवेदन को प्राथमिकता देते हुए संशोधन की कार्रवाई करते हुए उसे डीएमएस के माध्यम से अपडेट करेंगे.
इस प्रकार यदि विद्यार्थी के द्वारा संशोधित मार्क्सशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की मांग की जाती है, तो इस मद में निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए उनका मार्क्सशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करेंगे. बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का पता वेबसाइट पर मौजूद है.
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