पटना : हड़ताली मोड़ के पास की दुकानों को हटाने पर रोक
Updated at : 21 Aug 2019 8:50 AM (IST)
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पटना : हाइकोर्ट ने बेली रोड के हड़ताली मोड़ के पास की दुकानों को हटाने संबंधी पटना एसडीओ के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने प्रभावित दुकानदारों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि 16 अगस्त, 2019 को पटना […]
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पटना : हाइकोर्ट ने बेली रोड के हड़ताली मोड़ के पास की दुकानों को हटाने संबंधी पटना एसडीओ के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने प्रभावित दुकानदारों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि 16 अगस्त, 2019 को पटना जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर से सभी दुकानों को हटाने का आदेश दिया था.
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि ये दुकानें 1984 में उन्हें आवंटित की गयी थीं, जिन्हें बिना नोटिस जारी किये हटाने का आदेश दे दिया गया. इसी तरह के बेली रोड ऑफिसर्स फ्लैटों के आसपास की दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया था, जिस पर हाइकोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी. इन मामलों पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को ही होगी.
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