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पटना : समाज कल्याण विभाग में होगी स्थायी बहाली

बीपीएससी और एसएससी से होगी स्थायी बहाली, बन रही नियमावली पटना : राज्य में समाज कल्याण विभाग में सभी राज्यस्तरीय स्थायी बहाली बीपीएससी और एसएससी से होगी. इसके लिए विभाग नियमावली तैयार कर रहा है. जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट में पेश किया जायेगा और वहां से मंजूरी मिलते ही इसके अनुसार प्रक्रिया शुरू हो […]

बीपीएससी और एसएससी से होगी स्थायी बहाली, बन रही नियमावली
पटना : राज्य में समाज कल्याण विभाग में सभी राज्यस्तरीय स्थायी बहाली बीपीएससी और एसएससी से होगी. इसके लिए विभाग नियमावली तैयार कर रहा है.
जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट में पेश किया जायेगा और वहां से मंजूरी मिलते ही इसके अनुसार प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. नियमावली के नहीं रहने पर पिछले दिनों बुनियाद केंद्रों में बहाली के लिए एजेंसी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी थी. एजेंसी ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया. इस कारण परीक्षा के प्रश्नपत्र बनाने, उसके मूल्यांकन आदि पर परीक्षा का रिजल्ट आने पर सवाल उठने लगे. इसके बाद विभाग ने इस बहाली को रद्द किया.
बुनियाद केंद्रों को चलाने के लिए संविदा पर कर्मियों की तुरंत आवश्यकता थी, इसलिए शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर उसके आधार पर बहाली की गयी. समाज कल्याण विभाग के सूत्रों का कहना है कि संविदा पर बुनियाद केंद्रों और परियोजनाओं की बहाली में अभ्यर्थियों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर किये जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं.
इस प्रक्रिया में प्रतियोगिता परीक्षा की जगह मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाकर बहाली की गयी थी. इसमें चयनित अभ्यर्थियों में क्वालिटी की कमी की बात सामने आ रही है. वहीं 3034 लेडी सुपरवाइजरों की बहाली भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जायेगी. इसमें भी चयन के लिए इसी आधार को अपनाया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद कहते हैं कि नियमावली बन रही है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर राज्यस्तरीय विभिन्न पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जायेगी. वे नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे.
उन्होंने कहा कि फिलहाल संविदा पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता में अंकों को आधार मानकर मेरिट लिस्ट बनायी जा रही है. लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति संविदा के आधार पर जिलों में की जा रही है. इसमें भी शैक्षणिक योग्यता में अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी. पहले भी ऐसा होता रहा है. राजस्व विभाग ने भी किया है.

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