पटना : वाटर बॉडी पर हुए अतिक्रमण पर हाइकोर्ट ने 13 अगस्त तक सरकार से मांगा जवाब
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Jul 2019 9:18 AM (IST)
विज्ञापन

अतिक्रमण होने के कारण जल स्रोतों की होती जा रही है कमी पटना : हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में तालाब, पोखर, झील व अन्य वाटर बॉडी पर बड़े पैमाने हुए अतिक्रमण पर सरकार से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर […]
विज्ञापन
अतिक्रमण होने के कारण जल स्रोतों की होती जा रही है कमी
पटना : हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में तालाब, पोखर, झील व अन्य वाटर बॉडी पर बड़े पैमाने हुए अतिक्रमण पर सरकार से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह 13 अगस्त तक अदालत को बताएं की इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर तालाब, जलाशय व अन्य जल संसाधनों पर अतिक्रमण कर लिया गया है. अतिक्रमण होने के कारण जल स्रोतों की कमी होती जा रही है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा हैं. इस का प्रभाव देश के भविष्य पर पड़ने की पूरी संभावना हैं.
तालाब पर स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बनाये जाने पर नाराजग : हाइकोर्ट ने रोहतास जिले के सासाराम अंचल के भदोखरा गांव में तालाब को भर कर सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर की है.
कोर्ट ने रोहतास के डीएम से 13 अगस्त तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने सुदामा सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




