पटना: किदवईपुरी में राज्य बीमा निगम कार्यालय के सामने स्थित अश्विनी कुमार शरण के मकान का चार फ्लोर तोड़ने का आदेश दिया गया है. शरण ने बी प्लस एक का नक्शा पास कराया था, लेकिन पांच तल्ला मकान बनाया जा रहा है.
अवैध निर्माण के खिलाफ निगरानीवाद केस दर्ज किया गया. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने बिना नक्शा के बनाये जा रहे चार फ्लोर को तोड़ने का आदेश गुरुवार को दिया है. नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण तोड़ दें या ट्रिब्यूनल में अपील करें. इसके साथ ही पेसू जीएम को निर्देश दिया है कि सात दिनों के भीतर विद्युत कनेक्शन काट दें. नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी व अभियंता को कहा गया है कि सभी नागरिक सुविधाओं से वंचित करते हुए निर्माण कार्य बंद कराएं. अगर रोक के बाद भी निर्माण होता है, तो निर्माणकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज कराएं.
बिना एनओसी किया निर्माण : नगर निगम के कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में जांच दल 21 सितंबर, 2013 को निर्माणाधीन इमारत की नापी करने पहुंचा, तो भूस्वामी/निर्माता ने स्वीकृत नक्शा, अग्निशमन और एयरपोर्ट ऑथोरिटी का एनओसी जैसे कागजात नहीं दिखाये. लेकिन, इमारत का एक तल्ला बना हुआ था और चार तल्लों पर निर्माण कार्य जारी था.
ग्राउंड में भी कारपेट एरिया के अनुसार पार्किग की जगह नहीं छोड़ी गयी थी. बिल्डिंग में विचलन के खिलाफ 27 सितंबर, 13 को 101ए/13 निगरानीवाद केस दर्ज किया गया और लगातार सुनवाई की गयी. सुनवाई के दौरान निर्माता ने स्पष्ट कागजात उपलब्ध नहीं कराया.