पटना : ब्रजेश ठाकुर मामले में सीबीआई को शपथपत्र दायर करने का निर्देश
Updated at : 11 Oct 2018 9:09 AM (IST)
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शपथपत्र 31 अक्तूबर तक कोर्ट में दायर करें. न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकलपीठ ने इस कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की […]
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शपथपत्र 31 अक्तूबर तक कोर्ट में दायर करें.
न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकलपीठ ने इस कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय ठाकुर ने अदालत को बताया कि इस मामले की प्राथमिकी मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से दर्ज की गयी थी. मुजफ्फरपुर पुलिस ने अनुसंधान करने के बाद अदालत में आरोपपत्र भी समर्पित कर दिया. बाद में राज्य सरकार के अनुरोध के बाद इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता तीन जून, 2018 से जेल में बंद है.
टॉपर घोटाले में ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट की मांग : पटना. हाईकोर्ट ने इंटर टॉपर घोटाले के आरोपित व राजेंद्र नगर बालक उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य विशेश्वर प्रसाद यादव की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट की मांग की है.
गया के करीदापुर उच्च विद्यालय को लेकर सरकार से जवाब : पटना. हाईकोर्ट ने गया जिले के तुनकंपा में स्थित 10+2 उच्च विद्यालय, करीदापुर की दयनीय स्थिति के खिलाफ दायर जनहित याचिका और एक समाचार पत्र में छपे खबर जिसमें स्कूल के बच्चे साइकिल, मोटर साइकिल व फर्श पर परीक्षा देने की घटना पर संबंधित विभाग से जवाब मांगा है.अदालत ने इस मामले पर एक साथ सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पांच नवंबर तक जवाब मांगा है.
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