दुकानदारों को शीघ्र ही लेना होगा निगम से ट्रेड लाइसेंस

Updated at : 21 Sep 2018 2:53 AM (IST)
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दुकानदारों को शीघ्र ही लेना होगा निगम से ट्रेड लाइसेंस

पटना : राजधानी यानी निगम क्षेत्र में छोटी-बड़ी कितनी दुकानें हैं. इसकी जानकारी निगम प्रशासन के पास नहीं है. अब निगम क्षेत्र में चल रही दुकानों या फिर नयी दुकान खोलने से पहले निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसको लेकर नगर आवास विकास विभाग ने ट्रेड लाइसेंस नियमावली तैयार की है. इस नियमावली को […]

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पटना : राजधानी यानी निगम क्षेत्र में छोटी-बड़ी कितनी दुकानें हैं. इसकी जानकारी निगम प्रशासन के पास नहीं है. अब निगम क्षेत्र में चल रही दुकानों या फिर नयी दुकान खोलने से पहले निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसको लेकर नगर आवास विकास विभाग ने ट्रेड लाइसेंस नियमावली तैयार की है. इस नियमावली को एक माह के भीतर स्वीकृति मिलने की संभावना है. नियमावली में लाइसेंस शुल्क लेने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि निगम राजस्व की बढ़ोतरी हो सके.
300 से 2500 रुपये तक लगेगा शुल्क : ट्रेड लाइसेंस नियमावली में टर्न-ओवर को प्राथमिकता नहीं दी गयी है और टर्न ओवर के हिसाब से लाइसेंस शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा. दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार लाइसेंस शुल्क निर्धारण किया गया है. 100 स्क्वायर फुट वाली दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क 300 रुपया प्रस्तावित किया गया है.
वहीं, 1000 या उससे अधिक स्क्वायर फुट वाली दुकानों का लाइसेंस शुल्क 2500 रुपया प्रस्तावित है. इसके साथ ही प्रतिवर्ष ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण करना अनिवार्य होने के साथ-साथ शुल्क भी जमा करना होगा.
ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद ही कर सकेंगे व्यापार
ट्रेड लाइसेंस नियमावली को सख्त बनाया गया है, ताकि व्यापारी खुद ट्रेड लाइसेंस लेने को लेकर आवेदन करें. इसको लेकर तीन फॉर्म के प्रारूप तैयार किये गये हैं. इन तीनों फॉर्मों में मांगी गयी जानकारी देने के बाद निगम प्रशासन ट्रेड लाइसेंस निर्गत करेगा. इसके बाद ही व्यापारी बिलिंग से लेकर टैक्स देने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.
30 हजार से अधिक है दुकानों की संख्या
निगम क्षेत्र में छोटी-बड़ी दुकानों की संख्या 30 हजार से अधिक है. लेकिन, इन दुकानों से निगम को एक रुपये का लाभ नहीं है. वहीं, व्यावसायिक गतिविधियाें वाले भवनों का आवासीय होल्डिंग टैक्स जमा किया जा रहा है. इसकी निगरानी या जांच को लेकर निगम के पास संसाधन नहीं हैं. इससे निगम राजस्व की क्षति हो रही है. हालांकि, ट्रेड लाइसेंस नियमावली लागू होने के बाद निगम राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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