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पटना : एक क्लिक पर बिल्डर-प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली सामने

प्रोजेक्ट निबंधन के लिए किये गये सभी आवेदनों का ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध सुमित कुमार पटना : रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी की शिकायतों से परेशान रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. बिहार रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा) ने प्रोजेक्ट निबंधन के लिए किये गये सभी आवेदनों का ब्योरा अपनी वेबसाइट (https://nagarseva.bihar.gov.in/rerabihar)पर उपलब्ध करा […]

प्रोजेक्ट निबंधन के लिए किये गये सभी आवेदनों का ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध
सुमित कुमार
पटना : रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी की शिकायतों से परेशान रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. बिहार रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा) ने प्रोजेक्ट निबंधन के लिए किये गये सभी आवेदनों का ब्योरा अपनी वेबसाइट (https://nagarseva.bihar.gov.in/rerabihar)पर उपलब्ध करा दिया है. अब कोई भी व्यक्ति एक क्लिक पर बिल्डर के इतिहास से लेकर प्रोजेक्ट का विस्तृत ब्योरा घर बैठे देख सकेंगे.
ग्राहक जब भी चाहे वेबसाइट खोल कर जांच सकेंगे कि किन-किन रियल इस्टेट प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है और कौन किस कारण से लंबित चल रहा है. रेरा ने अपनी वेबसाइट पर सर्च प्रोजेक्ट का विकल्प दिया है. इस विकल्प पर क्लिक करते ही स्वीकृत, जांच के अंदर, प्रक्रियाधीन और पूछताछ स्टेटस में चल रहे प्रोजेक्टों की जानकारी मिल जायेगी. रविवार तक प्रदेश में 155 प्रोजेक्ट मंजूर कर लिये गये थे, जबकि शेष 328 प्रोजेक्ट अन्य प्रक्रियाधीन थे. यही नहीं, इन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करते ही हर आवेदन का डिटेल मिल जायेगा. गेट लोकेशन के जरिये ग्राहक उस प्रोजेक्ट का गूगल लोकेशन भी देख सकेंगे. रियल इस्टेट कंपनी के नाम से सर्च कर सूबे में चल रहे उसके पूरे प्रोजेक्ट को एक जगह देखा जा सकता है.
सड़क, पानी व बिजली उपलब्धता की भी सूचना
वेबसाइट पर हर प्रोजेक्ट को उपलब्ध सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम की जानकारी भी उपलब्ध है. मसलन ये सुविधाएं स्थानीय प्रशासन की ओर से होगी या बिल्डर उन्हें खुद डेवलप करेगा. इसके साथ ही बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से बैंक खाता नंबर भी बताना है. इस खाते में प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा की गयी 70 फीसदी राशि रखी जानी है, जिसके खर्च का ब्योरा (स्टेटमेंट) समय-समय पर रेरा को उपलब्ध कराया जाना है.
तीन माह पर अपडेट करेंगे प्रोजेक्ट स्टेटस
सिर्फ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन तक ही रेरा की जिम्मेदारी नहीं होगी. बिल्डरों को हर तिमाही प्रोजेक्ट खर्च और प्रगति की ऑनलाइन व ऑफलाइन रिपोर्ट रेरा को देनी होगी. इसके साथ ही बिल्डरों को अपनी वेबसाइट पर भी प्रोजेक्ट की प्रगति को अपडेट करते रहना होगा. रेरा ने ग्राहकों से स्वीकृत प्रोजेक्ट में ही निवेश की अपील की है. रेरा सदस्य राजीव भूषण सिन्हा ने कहा कि रेरा रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा है. इसको पूरे तरीके से बनाये रखा जायेगा. वैध तरीके से रियल इस्टेट कारोबार होने से ग्राहकों को भरोसेमंद विकल्प मिलेगा, जबकि अच्छे बिल्डर भी बेहतर प्रोजेक्ट लेकर आयेंगे.
प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम दस्तावेज साइट पर
रेरा ने मंजूर किये गये हर प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेजों का लिंक भी उपलब्ध कराया है. इस पर ओपन और बिल्ट अप एरिया से लेकर प्रोजेक्ट शुरू व समाप्त होने की तिथि, अनुमानित लागत, खाता-खेसरा, अक्षांश-देशांतर लोकेशन, गैराज-पार्किंग की उपलब्धता और अपार्टमेंट के फ्लोर से लेकर उसमें बनने वाले अपार्टमेंटों की संख्या भी साफ-साफ मिलेगी. इसके साथ ही बिल्डर का ऑडिटेड प्रोफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंसशीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अप्रूव्ड ले आउट प्लान, एरिया डेवपलमेंट प्लान, लैंड डीड एग्रीमेंट, जमीन से जुड़े दस्तावेज सहित प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम दस्तावेजों का लिंक भी वेबसाइट पर रहेगा.

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