पटना : नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
Updated at : 31 Aug 2018 1:18 AM (IST)
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पटना : बिहटा थानांतर्गत एक नाबालिग के साथ बलात्कार के एक मामले में पटना के स्पेशल पॉस्को कोर्ट के विशेष जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने तीनों को धारा 6 पॉस्को के अंतर्गत सजा सुनायी. साथ ही तीनों अभियुक्तों को अलग अलग 10-10 हजार […]
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पटना : बिहटा थानांतर्गत एक नाबालिग के साथ बलात्कार के एक मामले में पटना के स्पेशल पॉस्को कोर्ट के विशेष जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने तीनों को धारा 6 पॉस्को के अंतर्गत सजा सुनायी.
साथ ही तीनों अभियुक्तों को अलग अलग 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी, जिसका 80 प्रतिशत पीड़िता को मिलेगा. गौरतलब है कि घटना 23 अगस्त 2015 की है. पीड़िता अपने गांव में नहर के पास बकरी चरा रही थी. उसी दौरान बिहटा थाना अंतर्गत अभियुक्त सरजू चौधरी उर्फ सर्रजुग चौधरी, बिहारी महतो उर्फ पगला तथा कमलेश उर्फ जलेबी ने उसके साथ बलात्कार किया.
अनुसंधान के पश्चात मामले को सत्य पाते हुए अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. उसके बाद दिनांक 19 नवंबर 2015 को मामले में संज्ञान लेते हुए विचारण के अंतर्गत सात गवाहों की गवाही हुई.
तत्पश्चात जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गयी एफआइआर व गवाहों की गवाही के पश्चात आरोप को सत्य पाते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. पास्को की धारा के तहत तीनों को सजा सुनायी.
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