सृजन घोटाले के दो अभियुक्तों को जमानत नहीं
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के चर्चित सृजन घोटाले के दो मुख्य अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने पंकज कुमार झा एवं हरिशंकर उपाध्याय की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश वीरेंद्र […]
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पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के चर्चित सृजन घोटाले के दो मुख्य अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने पंकज कुमार झा एवं हरिशंकर उपाध्याय की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने गुरुवार को दोनों जमानत याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए इन दोनों अभियुक्तों को किसी भी प्रकार का राहत देने से इन्कार करते हुए इनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मालूम हो कि पंकज कुमार झा सृजन के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे.
वहीं हरिशंकर उपाध्याय मैनेजर एकाउंट्स थे. पिछली सुनवाई पर एक ओर जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से इन दोनों अभियुक्तों को जमानत देने का अनुरोध अदालत से किया गया था. वहीं सीबीआई की ओर से अधिवक्ता विपिन कुमार ने इन दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए अदालत से कहा था कि कई साक्ष्यों को इन लोगों द्वारा मिटाने का प्रयास किया जा सकता है
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