पटना : अवैध रूप से वाहन खड़ा करने वाले छह स्कूलों को नोटिस

Updated at : 11 Jul 2018 8:11 AM (IST)
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पटना : अवैध रूप से वाहन खड़ा करने वाले छह स्कूलों को नोटिस

15 वर्ष से पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हटेंगे पटना : लगातार निर्देश के बाद भी सड़क पर स्कूली वाहन खड़ा करनेवाले छह स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम कुमार रवि के निर्देश पर शहर के छह स्कूलों के 26 वाहनों को लेकर नोटिस जारी की गयी है. नोटिस में कहा गया है कि आखिर […]

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15 वर्ष से पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हटेंगे
पटना : लगातार निर्देश के बाद भी सड़क पर स्कूली वाहन खड़ा करनेवाले छह स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम कुमार रवि के निर्देश पर शहर के छह स्कूलों के 26 वाहनों को लेकर नोटिस जारी की गयी है. नोटिस में कहा गया है कि आखिर क्यों न उन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाये.
गांधी मैदान व दीघा कुर्जी मार्ग पर वाहन खड़ा करने के आरोप में बीडी पब्लिक स्कूल के छह, बाल्डविन एकेडमी के सात, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक, सेंट जोसफ के पांच, पटना सेंट्रल स्कूल के दो, माउंट कार्मेल हाईस्कूल के पांच स्कूली वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं. मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्रवाई करने के निर्देश व अन्य निर्णय लिये गये.
974 बसों में जीपीएस व स्पीड गवर्नर का काम पूरा : इसके अलावा बैठक में बताया गया कि जिले के 1200 स्कूली बसों में से 974 बसों में जीपीएस व स्पीड गवर्नर का काम पूरा किया जा चुका है. शेष में जल्द लगाने का काम पूरा किया जाये. जिले के 1200 स्कूली बसों में इनको पूरा करने को कहा गया. स्कूली वाहनों पर कार्रवाई के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रही 15 वर्ष पुरानी बसों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये.
उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर करने के लिए उन्हें चिह्नित कर उनका अलग से नंबर दिये जाने के निर्देश दिये गये. इसके अलावा निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य पथ परिवहन की बसों में चालक व अन्य कर्मी ड्रेस में रहेंगे. वाहनों पर कार्रवाई के लिए प्रशिक्षु आईएएस तनय सुल्तानिया को निर्देश दिया गया है.
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