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पटना : अब बेतिया, पावापुरी और गया मेिडकल कॉलेजों में 250 सीटों पर होगा एडमिशन

सशर्त अनुमति. सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई के आदेश पर लगायी रोक पटना : राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों बेतिया, पावापुरी और गया में एमबीबीएस में एडमिशन की बाधा दूर हो गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के आदेश पर रोक लगाते हुए इन मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति दी है. […]

सशर्त अनुमति. सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई के आदेश पर लगायी रोक

पटना : राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों बेतिया, पावापुरी और गया में एमबीबीएस में एडमिशन की बाधा दूर हो गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के आदेश पर रोक लगाते हुए इन मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति दी है. साथ ही राज्य सरकार को तीन महीनों में इन कॉलेजों में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है. अब बेतिया और पावापुरी में एमबीबीएस की 100-100 और गया में 50 सीटों पर एडमिशन हो सकेगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. मालूम हो कि एमसीआई ने बेतिया और पावापुरी मेडिकल कॉलेजों में जहां एडमिशन पर रोक लगा दी थी, वहीं गया मेडिकल कॉलेज में संसाधनों का अभाव बताकर 50 सीटें कम कर दी थीं.
अब बेतिया, पावापुरी और…
इससे राज्य के मेडिकल कॅलेजों में 250 सीटों पर नामांकन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. एमसीआई का कहना था कि इन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं का अभाव है. राज्य सरकार ने एमसीआई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई और सशर्त एडमिशन की अनुमति दे दी. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर उन कमियों को दूर करने को कहा है जिन कमियों की ओर एमसीआई ने इंगित किया है. सरकार की तरफ से कोर्ट में गया कि वह समय के पहले इन कमियों को दूर कर लेगी. एमसीआई तीन माह बाद इन कॉलेजों का फिर से निरीक्षण करेगा. राज्य में मेडिकल कॉलेजों में 950 सीटें हैं.
कोर्ट की शर्त
तीन माह में इन कॉलेजों में उन कमियों को दूर करना होगा, जिन्हें एमसीआई ने इंगित किया है
सरकार का वचन
कोर्ट की ओर से दिये गये समय
के पहले इन कमियों को दूर कर दिया जायेगा
आगे क्या
एमसीआई तीन माह बाद इन कॉलेजों का फिर से निरीक्षण करेगा
बिहार में एमबीबीएस
की अब 950 सीटें
पीएमसीएच 150
डीएमसीएच 100
जेएलएनएमसीएच 100
एसकेएमसीएच 100
आईजीआईएमएस 100
एनएमसीएच 100
एएनएमएमसीएच 100
पावापुरी मेडिकल कॉलेज 100
बेतिया मेडिकल कॉलेज 100
बिहार के छात्रों को मिली
राहत : मंगल
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि एमसीआई ने बिहार के तीन मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या कम कर दी थी, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के मेडिकल छात्रों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इन मेडिकल कॉलेजों में िजन कमियों को दूर करने का निर्देश िदया है. उन्हें बिहार सरकार ससमय दूर कर देगी. राज्य सरकार तीन महीने के अंदर इन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति सुधारने को लेकर गंभीर है.

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