Advertisement
पटना : शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद
पटना : जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति के माध्यम से शहर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने की तैयारी है. अब शहर के शिक्षण संस्थान मसलन स्कूल, कॉलेज व कोचिंग स्थानों के बाहर 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगायी जायेगी. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास […]
पटना : जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति के माध्यम से शहर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने की तैयारी है. अब शहर के शिक्षण संस्थान मसलन स्कूल, कॉलेज व कोचिंग स्थानों के बाहर 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगायी जायेगी.
इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गयी है. इनको छापेमारी करने के साथ जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं.
शुक्रवार को जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें इस तरह के निर्देश जारी किये गये. बैठक का आयोजन विश्व तंबाकू निषेध दिवस को लेकर किया गया था. इसमें विशेष रूप से तंबाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया.
सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों पर लगेगा जुर्माना : इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीता है, तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी की टीम सार्वजनिक जगहों पर धुआं उड़ाने वालों को लेकर छापेमारी करेगी. गौरतलब है कि वर्ष 2015 से ही राजधानी को धूम्रपान मुक्त घोषित करने के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर लोग धूम्रपान करते हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement