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पटना : फीस निर्धारण के लिए बैठक 11 को
बीएड कॉलेज. कुलाधिपति के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को दी जानकारी पटना : बिहार के निजी बीएड कॉलेजों के फीस निर्धारण, उनकी वार्षिक लागत और खर्च के आकलन के लिए बनी कमेटी की पहली बैठक 11 मई को होगी. कुलाधिपति के अधिवक्ता ने मंगलवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल […]
बीएड कॉलेज. कुलाधिपति के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
पटना : बिहार के निजी बीएड कॉलेजों के फीस निर्धारण, उनकी वार्षिक लागत और खर्च के आकलन के लिए बनी कमेटी की पहली बैठक 11 मई को होगी. कुलाधिपति के अधिवक्ता ने मंगलवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी.
न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने एसोसिएशन ऑफ बीएड कॉलेज द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बैठक में लिये गये निर्णय व कार्रवाईयों का पूरा ब्योरा अदालत में पेश किया जाये. बता दें कि दो मई को हाईकोर्ट ने बिहार के राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय समिति गठन कर सूबे के सभी निजी बीएड कॉलेजों की इन्फ्रास्ट्रक्चर व शिक्षकों के यूजीसी वेतनमान के अनुसार उनकी वार्षिक व्यय का आकलन करने का निर्देश दिया था. इससे यह पता चल सकेगा कि राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र 50 हजार सालाना फीस के निर्धारण से निजी बीएड कॉलेजों का चलाना संभव है या नहीं. अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी.
पटना : गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर रीगा चीनी मिल के खिलाफ चल रहे नीलामीवाद पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को इन्कार कर दिया. साथ ही अदालत ने इस मामले को पूरी सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है.
न्यायाधीश विकास जैन की एकलपीठ ने रीगा चीनी मिल की ओर से दायर रिट याचिका को एडमिट करते हुए राज्य सरकार की ओर से मिल के खिलाफ चल रही वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया. चीनी मिल की तरफ से वरीय अधिवक्ता वाईबी गिरी ने अदालत को बताया कि वसूली प्रक्रिया के दौरान ही किसानों के भुगतान की राशि जमा कर दी गयी है. केवल उक्त राशि पर लगने वाले कानूनी ब्याज की राशि देनी है.
इस स्थिति में वसूली की कार्रवाई पर रोक लगायी जाये. दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि बिहार गन्ना नियंत्रण कानून के तहत पेराई वर्ष के दौरान गन्ना किसानों को यदि आपूर्ति के 60 दिनों में उन्हें गन्ना का मूल्य नहीं मिलता है तब मिल को ब्याज सहित मूल राशि किसानों को भुगतान करना होता है. रीगा चीनी मिल पर पेराई वर्ष 2014-15 व 2015-16 के पेराई सत्र के गन्ना किसानों की आपूर्ति के भुगतान का बकाया है.
एमसीआई से कार्रवाई रिपोर्ट तलब : पटना. राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी डिप्लोमा कोर्स के स्तर को सुधारने के लिए की जा रही कार्रवाईयों का ब्योरा पटना हाईकोर्ट ने एमसीआई और राज्य सरकार से 17 मई तक मांगा है. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं की सुनवायी करते हुये उक्त निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि इन दोनों द्वारा रिपोर्ट दे दिये जाने के बाद 17 मई को सुनवाई होगी.
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