पटना : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के बावजूद मगर विवि द्वारा कॉलेज को संबद्धता नहीं देने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. अदालत ने हाईकोर्ट से जवाब तलब किये जाने के बावजूद, जवाब नहीं देने पर एमयू प्रशासन को कहा कि वह पांच लाख रुपये के अर्थदंड की राशि को याचिकाकर्ता दोनों कॉलेजों को आधा-आधा यानी ढाई-ढाई लाख रुपया दें. आरपीएस इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजों की ओर से संयुक्त रूप से दायर रिट याचिका को मंज़ूर करते हुए आदेश दिया.
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मगध विवि पर लगाया पांच लाख का अर्थदंड
पटना : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के बावजूद मगर विवि द्वारा कॉलेज को संबद्धता नहीं देने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. अदालत ने हाईकोर्ट से जवाब तलब किये जाने के बावजूद, जवाब नहीं देने पर एमयू प्रशासन को कहा […]
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