अभियान शुरू, 15 गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना
पटना : शहर में ताबड़तोड़ हो रहे अपहरणों और दूसरे अपराधों में काली फिल्म युक्त चार पहिया वाहनों के हो रहे इस्तेमाल पर पुलिस की निगाह है. अब पुलिस राजधानी में ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियां को नहीं चलने देगी. इसको लेकर शनिवार से चेकिंग बढ़ा दी गयी है. शनिवार की सुबह में इनकम टैक्स गोलंबर, पाटलिपुत्रा गोलंबर, कुर्जी मोड़ समेत अन्य स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की गयी. गाड़ियों को चिन्हित कर ब्लैक फिल्म उतरवाये गये. यह कार्रवाई आइजी नय्यैर हसनेन खान के निर्देश पर की गयी है. डीएसपी लॉ एंड आर्डर डॉ मोहम्मद शिब्ली नोमानी के नेतृत्व में वाहनों की चेकिंग की गयी.
इस दौरान सभी जगहों से कुल 15 गाड़ियों को डिटेन किया गया. जुर्माना वसूला गया. इस दौरान कुल 9 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है. हिदायत के साथ गाड़ी छोड़ी गयी कि ब्लैक फिल्म तत्काल उतरवाया जाये. बता दें कि जायद अपहरण कांड में भी जिस वाहन का अपहरण में इस्तेमाल किया गया, उसकी विंड स्क्रीन और साइड विंडो के शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी.
प्रति गाड़ी Rs 600 जुर्माना
ब्लैक फिल्म लगी चार पहिया वाहनों से 600 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. उन्होंने कहा जो लोग भी अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगाये हुए हैं वह उतार लें नहीं तो पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जायेगा. दरअसल ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों में संदिग्ध गतिविधियों के संचालन का खतरा रहता है. इसलिए सख्ती से इस पर रोक लगायी जा रही है.
लगातार बढ़ते अपहरण व हत्या की घटना को देखते हुए आइजी ने यह निर्देश दिया है. वाहनों के शीशों पर चढ़ाई जाने वाली काली फिल्म को हटाने और उन पर पाबंदी के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 में जारी किया था. इस आशय का आदेश तीन न्यायाधीशों की एक बेंच ने अविषेक गोयनका बनाम भारत सरकार के केस में दिया था.