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मामले दर्ज नहीं करने वाले थानेदार नपेंगे

पटना : राज्य में कहीं भी अगर कोई बच्चा गुम होगा, तो उसका मामला भी अपहरण के रूप में ही दर्ज किया जायेगा. राज्य के सभी थाना प्रभारी को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है. अगर कोई थाना प्रभारी इसका पालन नहीं करेंगे, तो संबंधित थानेदार को निलंबित कर दिया जायेगा. यह आदेश सीआईडी […]

पटना : राज्य में कहीं भी अगर कोई बच्चा गुम होगा, तो उसका मामला भी अपहरण के रूप में ही दर्ज किया जायेगा. राज्य के सभी थाना प्रभारी को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है. अगर कोई थाना प्रभारी इसका पालन नहीं करेंगे, तो संबंधित थानेदार को निलंबित कर दिया जायेगा. यह आदेश सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने जारी किया है.
एडीजी ने कहा है कि इससे संबंधित आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही जारी कर चुका है. इसमें कोताही करने वाले किसी पुलिस अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा. उन्होंने सभी जिलों के एसपी से कहा है कि अपने-अपने जिले में दर्ज होने वाले इस तरह के मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष वेबसाइट ‘ट्रैक द चिल्ड्रेन’ पर भी अपलोड करें. ताकि पूरे देश में इन बच्चों को कहीं से भी तलाश करने में आसानी हो सके.

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