Advertisement
हंगामे के बाद अधिवक्ता भवन का शिलान्यास हुआ स्थगित
पटना : बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन के बगल में नवनिर्मित होनेवाले भवन का शिलान्यास कार्यक्रम भवन के नामकरम के लेकर अधिवक्ताओं के हंगामे के कारण स्थगित हो गया. बुधवार को शिलान्यास समारोह के पहले ही बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर प्रस्तावित भवन का नाम बदलने की मांग कर हंगामा और नारेबाजी […]
पटना : बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन के बगल में नवनिर्मित होनेवाले भवन का शिलान्यास कार्यक्रम भवन के नामकरम के लेकर अधिवक्ताओं के हंगामे के कारण स्थगित हो गया. बुधवार को शिलान्यास समारोह के पहले ही बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर प्रस्तावित भवन का नाम बदलने की मांग कर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी.
अधिवक्ताओं का कहना था कि लाल नारायण सिन्हा का नाम एक खास वर्ग द्वारा दबाव डालकर रखवाया गया है.उनका बिहार के अधिवक्ताओं या पटना हाईकोर्ट के लिए किसी भी प्रकार का कोई खास योगदान नहीं रहा है. अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रथम राष्ट्रपति के या डाॅ अंबेडकर के नाम पर प्रस्तावित भवन का नाम रखा जाता तो कोई विरोध नहीं होता. अधिवक्ताओं ने कहा कि उचित यही है कि जब भी प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य शुरू हो तो इसका नाम अधिवक्ता संघ भवन रखा जाये. प्रस्तावित तीन मंजिले भवन की आधारशिला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन द्वारा रखी जानी थी.
पटना : बिहार राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के रिक्त पदों के मामले में राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पटना हाईकोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. अदालत ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट होते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये.राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत की गयी कार्रवाई रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति की जा चुकी हैं. साथ ही अन्य महिला सदस्यों की भी नियुक्तियां हो गयी हैं.
पुलिस अधिकारियों को चेतावनी : मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने के विरूद्ध दायर आपराधिक रिट ाचिका पर पटना हाईकोर्ट ने अदालत में उपस्थित कोतवाली थाना के दारोगा एवं डीएसपी (विधि व्यवस्था) को चेतावनी देकर अदालती आदेश का सम्मान करने की नसीहत दी. मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी. न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने अशोक कुमार सिंह की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिये
छह दिसंबर को मगध विवि के वीसी अदालत में तलब
पटना. अदालती आदेश के बाद भी समायोजित कर्मचारियों को बहाल नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को छह दिसंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिये हैं. न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा ने विनोद चंद्र एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना वाद पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement