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सांसद पर प्राथमिकी निरस्त करने को ले आदेश सुरक्षित

भाजपा सांसद पर 31 वर्ष पूर्व हुई थी प्राथमिकी पटना : भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध 31 वर्ष पूर्व दर्ज हुए प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया. जस्टिस एस. कुमार की एकलपीठ ने भाजपा सांसद जर्नादन सिंह सिग्रीवाल की ओर […]

भाजपा सांसद पर 31 वर्ष पूर्व हुई थी प्राथमिकी
पटना : भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध 31 वर्ष पूर्व दर्ज हुए प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया. जस्टिस एस. कुमार की एकलपीठ ने भाजपा सांसद जर्नादन सिंह सिग्रीवाल की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी की. गौरतलब है कि महाराजगंज के भाजपा सांसद जर्नादन सिंह सिग्रीवाल पर 3 अप्रैल 1986 को छपरा के भगवान बाजार थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. यह प्राथमिकी त्रिपुरारी शरण सिंह ने दर्ज करायी थी.
दर्ज किये गये प्राथमिकी में श्री सिंह ने भाजपा सांसद पर मारपीट कर पैसा छीनने का आरोप लगाया था. पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 के तहत भगवानबाजार थाना कांड संख्या 111/86 दर्ज किया था. सांसद द्वारा प्राथमिकी को निरस्त करने हेतु याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गयी है. जानकारी के मुताबिक मामले के शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है.

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