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कैसे खुलते हैं स्कूल, बताए सरकार व सीबीएसइ : कोर्ट

पटना : स्कूल कैसे खुलते हैं? क्या नियम है? स्कूलों में कितना बड़ा कमरा हो? छात्र-शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिये? खेल के मैदान की कितनी लंबाई-चौड़ाई होनी चाहिए? मान्यता का क्या प्रावधान है? राज्य में कितने स्कूल मान्यता प्राप्त हैं? पटना उच्च न्यायालय को केंद्र सरकार, सीबीएसइ व राज्य सरकार ऐसे सभी पहलुओं से […]

पटना : स्कूल कैसे खुलते हैं? क्या नियम है? स्कूलों में कितना बड़ा कमरा हो? छात्र-शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिये? खेल के मैदान की कितनी लंबाई-चौड़ाई होनी चाहिए? मान्यता का क्या प्रावधान है? राज्य में कितने स्कूल मान्यता प्राप्त हैं? पटना उच्च न्यायालय को केंद्र सरकार, सीबीएसइ व राज्य सरकार ऐसे सभी पहलुओं से अवगत करायेगी.

मुकेश रंजन द्वारा दायर लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान कुकुरमुत्ताें की तरह खुल रहे स्कूलों पर शिक्षा के माहौल पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात सामने आयी. इस पर न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व सोमवार को नवनियुक्त न्यायाधीश प्रभात कुमार झा की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर बताया. खंडपीठ ने 15 मई तक सभी पक्षों को विद्यालयों से जुड़े सभी पहलुओं की चर्चा करते हुए एक विस्तृत उत्तर देने का आदेश दिया है.

अहमद हुसैन ने दाखिल किया जमानत आवेदन : भाजपा की हुंकार रैली के दौरान 27 अक्तूबर, 2013 को गांधी मैदान व पटना जंकशन पर हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में जेल में बंद अहमद हुसैन ने सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया. एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह ने एनआइए को निर्देश दिया है कि अब तक अनुसंधान के क्रम में अहमद हुसैन के खिलाफ क्या-क्या पुख्ता सबूत प्राप्त किये गये हैं, पेश करें.

विशेष जज ने आवेदन पर अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख निश्चित की है. वहीं दूसरी ओर इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपितों को विशेष अदालत में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 5 मई तक जेल भेज दिया. उक्त मामले में जिन प्रमुख आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, उनमें अहमद हुसैन के अलावा इम्तियाज आलम, अनिल पांडेय, तौसिक अहमद हुसैन अजहरउद्दीन व इरफान शामिल हैं.

आयुर्वेद कॉलेजों में प्रोन्नति की प्रकिया चार माह में पूरी हो : राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेजों में शिक्षकों की प्रोन्नति का कार्य अगले चार माह में कर लिया जाये. इसके लिए लोकायुक्त या निगरानी विभाग में चल रहे सभी मामलों का निष्पादन 15 दिनों में हो जाना चाहिए. विभागीय जांच के समापन के बाद विभागीय प्रोन्नति समिति शिक्षकों की सूची बीपीएससी को सौंपेगी. आयोग रिपोर्ट पर चार माह में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर लेगा. न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा ने ऑल इंडिया आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट (पीजी) एसोसिएशन बिहार शाखा द्वारा दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए सोमवार को यह आदेश सुनाया.

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