18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

फसल बीमा योजना मामले में स्थिति स्पष्ट करें

पटना : बार-बार के अदालती आदेश के बाद भी फसल बीमा योजना में सरकार द्वारा दिये जाने वाला अंशदान अभी तक जमा नहीं किये जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने को-ऑपरेटिव विभाग के प्रधान सचिव को 21 नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस […]

पटना : बार-बार के अदालती आदेश के बाद भी फसल बीमा योजना में सरकार द्वारा दिये जाने वाला अंशदान अभी तक जमा नहीं किये जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने को-ऑपरेटिव विभाग के प्रधान सचिव को 21 नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने जयनारायण राय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि शिवहर जिले में फसल बीमा योजना अंतगर्त केंद्र सरकार एवं किसानों के हिस्से का अंशदान तो जमा हो गया परंतु बार-बार के अदालती आदेश के बाद भी सरकार द्वारा अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें