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बिहार : अवैध बालू खनन को लेकर सरकार सख्त डीएम को भेजा पत्र

बिहार में अवैध बालू खनन रोकने के लिए बिहार सरकार ने खनिज नियमावली 1972, बिहार खनिज खनन, परिवहन, भंडारण नियमावली 2003 में संशोधन कर लघु खनिज नियमावली 2017 लागू किया है. ऐसे में अब बिहार राज्य खनिज विकास निगम के गोदाम तक और गोदाम से खुदरा व्यापारियों तक अब उन्हीं वाहनों से बालू, स्टोन चिप्स, […]

बिहार में अवैध बालू खनन रोकने के लिए बिहार सरकार ने खनिज नियमावली 1972, बिहार खनिज खनन, परिवहन, भंडारण नियमावली 2003 में संशोधन कर लघु खनिज नियमावली 2017 लागू किया है.
ऐसे में अब बिहार राज्य खनिज विकास निगम के गोदाम तक और गोदाम से खुदरा व्यापारियों तक अब उन्हीं वाहनों से बालू, स्टोन चिप्स, पत्थर, मिट्टी जैसे लघु खनिजों की ढुलाई की जायेगी, जिसमें जीपीएस व डिजिटल लॉक लगा हो. खनन विभाग ने अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सभी डीएम को पत्र लिखा है, ताकि थाना स्तर पर इसकी निगरानी हो सके. कहीं भी बालू का अवैध रूप से भंडारण नहीं हो, इसकी रिपोर्ट साप्ताहिक तैयार हो और जिसकी एक कॉपी डीएम कार्यालय में भी जाये.
चेक पोस्ट पर होगी नियमित जांच, अधिकारी बनायेंगे रिपोर्ट : अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार सख्त हो गयी है.इसके लिए अधिकारियों को भी ऐसी सभी गाड़ियों को पकड़ कर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जो सरकार के मानक को पूरा नहीं करेगी या नियमों को तोड़ कर काम करेगी. वहीं, डीएम एसके अग्रवाल ने कहा कि अवैध बालू खनन के खिलाफ मुहिम चल रही है. अगर किसी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारण की सूचना मिलती है, तो वहां कार्रवाई की जाती है.

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