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अतिक्रमित भूमि पर क्या हुई कार्रवाई
पटना. हाइकोर्ट ने सूबे के छह चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों की भूमि पर अतिक्रमण मामले में गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से अब तक की गयी कार्रवाईयों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ […]
पटना. हाइकोर्ट ने सूबे के छह चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों की भूमि पर अतिक्रमण मामले में गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से अब तक की गयी कार्रवाईयों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि पूर्व की सुनवाई में अदालत ने सूबे के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से निचली अदालतों में मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल से संबंधित मामलों की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
पाठ्य पुस्तक प्रकाशन नहीं राज्य सरकार से जवाब-तलब
पटना. हाइकोर्ट ने सूबे के कक्षा एक से आठ तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अभी तक नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने शिव प्रकाश राय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
युवक के लापता मामले में हाजिर हुए पटना के डीएम-एसएसपी
पटना. हाईकोर्ट ने राजधानी पटना के एक होटल से गायब हुए युवक की बरामदगी अथवा कार्रवाई रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले में अदालत में उपस्थित पटना के जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है. अदालत जवाब से संतुष्ट होते हुए अगली सुनवाई नौ अक्तूबर को निर्धारित की. जस्टिस डॉ रविरंजन एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने गीता तिवारी की ओर से दायर याचिका पर उक्त निर्देश दिया.
भारती भवन के कर्मचारियों के मामले में सुरक्षित रखा आदेश
पटना. कोर्ट ने पाठ्य एवं प्रतियोगी पुस्तकों के प्रकाशक भारती भवन द्वारा लंबे अर्से से कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण सहित अन्य मांगों से संबंधित मामले को एकलपीठ द्वारा खारिज किये जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई पूरी की. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि भारती भवन प्रकाशन में कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण वर्ष 1981 के बाद से नहीं हुआ है.
ट्रांसजेंडर के आरक्षण मामले में हस्तक्षेप से अदालत का इन्कार : हाईकोर्ट ने बिहार एड्स कंट्रोल सोसायटी में काउंसेलर के पद पर ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिये जाने की मांग वाली याचिका पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार करेगी.
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