चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर अवमानना वाद पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
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हाईकोर्ट: पटना नगर निगम को अपडेट रिपोर्ट देने का निर्देश, इंसीनिरेटर लगा, पर गंगा में क्यों फेंके जा रहे हैं मृत पशुओं के शव
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये की मशीन लग जाने और लाखों रुपये प्रतिमाह खर्च होने के बावजूद मृत पशुओं को गंगा में फेंकने पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने पटना नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपडेट रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही याचिकाकर्ता को भी […]
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये की मशीन लग जाने और लाखों रुपये प्रतिमाह खर्च होने के बावजूद मृत पशुओं को गंगा में फेंकने पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने पटना नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपडेट रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही याचिकाकर्ता को भी यह बताने का निर्देश दिया है कि किन-किन स्थानों पर मृत पशुओं के शव गंगा में फेंके जा रहे हैं.
अदालत को बताया गया कि 20 अप्रैल, 2010 को जस्टिस दीपक मिश्रा ने निर्देश दिया था कि मृत पशुओं के शव गंगा में नहीं फेंके जायेंगे. इसको लेकर राजधानी पटना में मृत पशुओं के शवों के निस्तारण के लिए चार करोड़ रुपये की लागत से इंसीनिरेटर लगायी गयी. पर, मृत पशुओं को निस्तारण स्थल तक ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं है. वहीं, इस मशीन के चालू रहने की हालत में प्रतिमाह लाखों रुपये बिजली बिल पर व्यय हो रहे हैं. लेकिन, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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