पटना: अब विकलांगों को पेंशन के लिए एसडीओ के यहां चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अब बीडीओ इस पेंशन की स्वीकृति देंगे. राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को वर्तमान नियमों में संशोधन का निर्णय लिया.इस योजना के तहत विकलांगों को प्रति माह तीन सौ रुपये पेंशन मिलती है.
इसके अलावा पटना जिले के फुलवारीशरीफ में सब रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि विकलांगों के लिए राज्य में दो तरह की पेंशन योजनाएं चलायी जाती हैं-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना व बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना. पहले डीएम पेंशन की स्वीकृति देते थे. बाद में यह अधिकार एसडीओ को दिया गया.
इसके बावजूद लाभुकों के चयन व उसकी स्वीकृति में विलंब होती थी. सरकार ने पेंशन की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इसकी स्वीकृति का अधिकार बीडीओ को दिया है. फिलहाल तीन लाख विकलांगों को पेंशन दी जा रही है.