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महिला सशक्तीकरण की विशेष योजना दो अक्तूबर को लांच
सात निश्चय : योजना के तहत लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने व स्वरोजगार के लिए 18 साल की उम्र तक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी पटना : सीएम नीतीश कुमार के सात निश्चयों में शामिल महिला सशक्तीकरण के लिए समाज कल्याण विभाग एक विशेष योजना पर काम कर रहा है. इसे गांधी जयंती के […]
सात निश्चय : योजना के तहत लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने व स्वरोजगार के लिए 18 साल की उम्र तक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी
पटना : सीएम नीतीश कुमार के सात निश्चयों में शामिल महिला सशक्तीकरण के लिए समाज कल्याण विभाग एक विशेष योजना पर काम कर रहा है. इसे गांधी जयंती के अवसर पर इस साल दो अक्तूबर को लांच किया जायेगा. इसके तहत लड़की को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए उसके जन्म से 18 साल की उम्र तक की अवधि में निश्चित समय पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
इससे कुपोषण और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से उनको छुटकारा पाने में मदद मिल सकेगी. इस समय महिला सशक्तीकरण के लिए समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कन्या सुरक्षा योजना चल रही है. इन तीनों योजनाओं की जगह एक योजना लाने पर काम हो रहा है. इसके लिए कन्या की जन्म से 18 साल की उम्र को तीन या चार समयांतराल में बांटा जायेगा. पहले समयांतराल में 0-3 साल तक की लड़कियां शामिल होंगी. जरूरतमंद परिवार की लड़कियों को उनके पोषण और स्वास्थ्य के लिए उनके माता-पिता को कुछ पैसे दिये जायेंगे.
इसी तरह दूसरा समयांतराल भी 14 साल की उम्र के आसपास होगा. गरीब परिवार अपने बेटियों की शादी अक्सर इस उम्र में करवा देते हैं. बाल विवाह रोकने के लिए और शिक्षा के प्रति लड़की को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी. इसी तरह तीसरा समयांतरल 18 साल की उम्र में होगा. इस उम्र में लड़कियों को उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जायेगी. यह योजना इस साल दो अक्तूबर से लागू होगी.
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का मकसद पहचान दिलाना
नीतीश कुमार ने वर्ष 2007-08 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना लागू की थी. इसका मकसद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण के रूप में बिहार की महिलाओं को पहचान दिलाना है. साथ ही इसके माध्यम से किशोरियों व महिलाओं में सकारात्मक सोच में बदलाव लाने और व्यक्तिगत विकास के अलावा उनकी प्रतिभा के समुचित विकास पर फोकस किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रमुख उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और गरीब परिवार के कन्याओं के विवाह के लिए सहायता प्रदान करना. इसमें बीपीएल परिवार में जन्मी बेटियों का विवाह 18 वर्ष बाद करने पर उसे प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना : मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है. इसके तहत कन्या के जन्म के समय 2000 रुपये की राशि यूटीआई म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेन्स्ड प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
इस बारे में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री की सात निश्चयों के अनुरूप महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नयी योजना पर काम किया जा रहा है. इसका मकसद बाल विवाह रोकना है.
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