भाजपा नेता सुशील मोदी, सांसद संजय जायसवाल, सांसद सतीश चंद्र दुबे व राजेश कुमार वर्मा ने चुनाव आयोग को 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव द्वारा आैरंगाबाद में 45 डिसमिल जमीन का ब्योरा नहीं देने के सभी तथ्य चुनाव आयोग को सौंपा.
मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि ज्ञापन में दिये गये दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद आयोग उचित कार्रवाई करेगा. ज्ञापन में तेज प्रताप यादव द्वारा झूठा शपथपत्र देने के आरोप में रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 125ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 177 और आपराधिक साजिश का मामला चलाने और संविधान की धारा 324 के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गयी है. मोदी ने कहा कि तेज प्रताप ने इस जमीन की रजिस्ट्री 2010 में सात अलग-अलग दस्तावेजों के जरिये करायी.