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सिपाही से इंस्पेक्टर तक को 13 महीने का वेतन
पटना : निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को 13 महीने का वेतन देने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है. इसका लाभ इस वर्ष से ही मिलने लगेगा. इससे पहले बिहार पुलिस संगठन के फायर सर्विस, जीआरपी, बीएमपी, जिला पुलिस समेत अन्य इकाइयों को 13 […]
पटना : निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को 13 महीने का वेतन देने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है. इसका लाभ इस वर्ष से ही मिलने लगेगा. इससे पहले बिहार पुलिस संगठन के फायर सर्विस, जीआरपी, बीएमपी, जिला पुलिस समेत अन्य इकाइयों को 13 महीने के वेतन का लाभ केंद्रीय पुलिस फोर्स के तर्ज पर देने की घोषणा की जा चुकी है. इस बार इन्हें इसका लाभ मिल भी चुका है.
इसका लाभ लेने वाले सभी कर्मियों को एक वर्ष में 20 दिन की क्षति-पूर्ति अवकाश की सुविधा वर्तमान की तरह बरकरार रहेगी. सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों को अवकाश और त्योहार के दिनों में भी कार्य करने तथा बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के 56 (1) में मौजूद प्रावधानों ‘सभी प्रयोजनों के लिए सदैव ड्यूटी पर समझे जाने’ के तहत यह लाभ दिया जा रहा है.
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