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बेनामी संपत्ति केस :मीसा पर 10000 का जुर्माना, 12 को पेशी

नहीं पहंुचीं राजद सांसद, आयकर िवभाग सख्त नयी दिल्ली : राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती एक हजार करोड़ रुपये के कथित बेनामी भूमि सौदों और कर चोरी मामले की जांच के तहत मंगलवार को आयकर विभाग के समक्ष पेश नहीं हुईं. उनके वकील ने उनका पक्ष रखने की कोशिश […]

नहीं पहंुचीं राजद सांसद, आयकर िवभाग सख्त
नयी दिल्ली : राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती एक हजार करोड़ रुपये के कथित बेनामी भूमि सौदों और कर चोरी मामले की जांच के तहत मंगलवार को आयकर विभाग के समक्ष पेश नहीं हुईं.
उनके वकील ने उनका पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन जांच अधिकारी ने मना कर दिया और कहा कि भारती को खुद आना होगा. आयकर विभाग ने हाजिर न होने पर मीसा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. िवभाग ने मीसा भारती को ताजा समन जारी कर 12 जून को पेश होने के लिए कहा है. बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने बुधवार को मीसा के पति शैलेश कुमार को तलब किया है.
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने 22 मई को कथित तौर पर भारती से संबंधित राजेश कुमार अग्रवाल नामक एक सीए और अन्य को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि अग्रवाल ने लालू के कई परिजनों की कथित लेन-देन में मदद की थी.
इस दंपती का मेसर्स मिशाइल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंध बताया जाता है. यह कंपनी दिल्ली के बिजवासन इलाके में एक फार्म हाउस खरीदने के लिए बेनामी सौदे करने के संदेह के दायरे में है. कुछ अन्य संपत्ति सौदे भी जांच के दायरे में हैं. आयकर अफसरों ने कहा था कि वे इस मामले में पिछले एक नवंबर से लागू हुए बेनामी हस्तांतरण कानून, 1988 के प्रावधानों को लागू करेंगे. यह कानून अधिकतम सात साल की जेल और जुर्माना लगाता है.
इस नये कानून के तहत की जानेवाली कार्रवाई आयकर कानून, 1961 के तहत की जानेवाली कानूनी कार्रवाई से ऊपर होगी. बेनामी संपत्तियां वे हैं, जिनमें असल लाभार्थी वह नहीं है, जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गयी है.

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