नवादा : वर्ष 2016-17 में जिले के किसी भी चिमनी भट्ठा में ईंट पथाई का कार्य खनन विभाग एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के वैधानिक प्रावधानों तथा नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा समय-समय पर पारित आदेश के अनुसार ही किया जा सकता है. जिला पदाधिकारी नवादा के आदेश के आलोक में सहायक निदेशक खान नवादा द्वारा जिला अंतर्गत ईंट निर्माताओं को सूचित किया गया है
कि राज्य पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकार व जिला पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकार से निर्गत पर्यावर्णीय स्वच्छता प्रमाण पत्र, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, चिमनी भट्ठा स्थल की जमीन की कागजात की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर मद में स्वामित्व की राशि का दो प्रतिशत राशि जमा करना होगा.
सरकार द्वारा निर्धारित दर से वैट का भुगतान करना होगा. वर्तमान ईंट सत्र 2016-17 का अग्रिम समेकित स्वामित्व एवं गत ईंट सत्र का बकाया स्वामित्व आदि शर्तों का पालन करना होगा. सहायक निदेशक खनन नवादा ने बताया कि उपयुक्त शर्तों के अनुपालन किये बगैर यदि किसी चिमनी भट्ठा में पथाई कार्य आरंभ किया जायेगा. तब बिहार खनिज समनुदान नियमावली 1972 एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के तहत कार्रवाई करते हुए चिमनी भट्ठा मालिक के विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कर चिमनी भट्ठा को बंद करा दिया जायेगा.