अमेरिका बिगहा के पास दूध टैंकर को बनाया निशाना
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आठ सौ लीटर दूध चुराते तीन गिरफ्तार
अमेरिका बिगहा के पास दूध टैंकर को बनाया निशाना बरौनी से गया डेयरी के लिए चला था टैंकर पकड़ाये लोगों में एक कोडरमा, एक नालंदा व एक शेखपुरा का नवादा सदर : मुफस्सिल थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात 12 बजे थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर स्थित अमेरिका बिगहा के पास एक टैंकलॉरी से […]
बरौनी से गया डेयरी के लिए चला था टैंकर
पकड़ाये लोगों में एक कोडरमा, एक नालंदा व एक शेखपुरा का
नवादा सदर : मुफस्सिल थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात 12 बजे थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर स्थित अमेरिका बिगहा के पास एक टैंकलॉरी से लगभग 800 किलो दूध चोरी कर बेचते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दूध लेकर बरौनी से गया जा रहे टैंक लॉरी को भी जब्त कर लिया है. मुफस्सिल थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन के निर्देश पर अमेरिका बिगहा के समीप दूध भरे टैंकलॉरी से 800 किलो दूध चोरी की सूचना पर कार्रवाई की गयी, जिसमें झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावां निवासी चंदन कुमार, नालंदा जिले के गिरियक पुरैनी निवासी अजय कुमार व शेखपुरा के शेखोपुरसराय निवासी नवलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है.
मौके से चालक भागने में सफल रहा. थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शेष दूध को नालंदा डेयरी में जमा कराया गया है. दूध खाली करा कर लॉरी को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया की इस तरह का धंधा करनेवाले गिरोह सक्रिय हैं, पुलिस ऐसे गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है.
रजौली में भी वर्षों से चल रहा है ऐसा धंधा : टैंकलॉरी से दूध की चोरी व लोहे की चोरी के साथ ही कोयला की चोरी का धंधा तेजी से चल रहा है. वर्षों से एनएच पर होटल किनारे ट्रक खड़ा कर ड्राइवर की मिलीभगत से ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता रहा है. पुलिस द्वारा कार्रवाई किये जाने के बाद कुछ दिनों तक यह धंधा रुक गया था, लेकिन फिर से परवान चढ़ रहा है. कटिंग दूध की खपत होटलों में कर दिया जाता है.
सर्वोच्च न्यायालय उम्रकैद की सजा का पक्षधर: दूध में हो रही मिलावट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर है, एक जनहित याचिका के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को नये दिशा निर्देश जारी किये हैं. इसमें न्यायालय दूध में मिलावट करनेवालों को उम्रकैद की सजा देने के पक्ष में है. स्वामी अच्युतानंद तीरथ द्वारा दूध में मिलावट का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति आर भानुमति व यू ललित की पीठ ने यह दिशा निर्देश जारी किया है.
फिलहाल छह माह कारावास का है प्रावधान : खाद्य सुरक्षा व मानक कानून के तहत मिलावट के लिए छह माह कारावास की सजा का प्रावधान है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून पर केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार करने की मंशा जाहिर की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी ) में संशोधन कर सजा सख्त करने पर विचार करें. उत्तरप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ने आइपीसी की धारा 272 व 273 में संशोधन कर स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंचाने वाली मिलावट पर उम्रकैद की सजा निर्धारित की है.
वाहन जब्त, चालक फरार
नये दिशा-निर्देश के कुछ खास बिंदु
केंद्र व राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा व मानक कानून को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करें.
दूध में केमिकल, पेस्टिसाइड कास्टिक सोडा या अन्य केमिकल पाये जाने पर डेयरी चलानेवाले व फुटकर विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो.
दूध के नमूने लेने व जांच के विशेष इंतजाम किये जाएं.
दूध में मिलावट के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों में खासकर बच्चों में जागरूकता लायी जाये.
मिलावट रोकने के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनायी जाये.
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