बाकी लाभ बाद में दिलाने का दिलासा अधिकारी दिये थे. डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी पारिवारिक लाभ योजना में मिलने वाले 20 हजार रुपये सहित अन्य लाभ नहीं मिला है. गौरतलब है कि पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मृतक के परिजनों को रुपये तुरंत मिलने का प्रावधान है.
इधर, सदर एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक लाभ के रुपये के लिए संबंधित प्रखंड व अनुमंडल कार्यालय में आरटीजीएस के तहत आवेदन किये जाने का प्रावधान है. आवेदन मिलते ही परिजनों को योजना का लाभ दे दिया जायेगा.