नवादा (सदर) : लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना 18 वर्ष से 39 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को मिलती है, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार तक हो और वह बीपीएल धारी हो. परंतु, 18 वर्ष से ऊपर की आयु की विधवा जो बीपीएल सूची में नहीं है व जिनकी आय 60 हजार वार्षिक आय से कम है. उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाना है. इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के अंतर्गत सूचीबद्ध है वह पात्रता रखती हैं.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक के वृद्ध व्यक्ति जो बीपीएल सूची है उनको लाभ देने का नियम है. वहीं, 80 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को भी यह पेंशन मिलेगा तथा उसकी राशि भी अधिक होगी. साथ ही गरीब, असहाय व भूमिहीन व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत पेंशन मिलने का प्रावधान है.
* नि:शक्ता पेंशन योजना
40 फीसदी या उससे अधिक के किसी भी उम्र के विकलांग इस योजना से लाभान्वित हो सकते है. इसके लिए उन्हें विकलांगता प्रमाण-पत्र रहना आवश्यक है. वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्ता पेंशन योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के बीपीएल परिवार के वैसे विकलांग जिनकी विकलांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है वह पेंशन पाने के हकदार है.