नवादा नगर : नगर निकाय चुनाव 2017 के प्रत्याशी रहे लोग अब 15 जुलाई तक अपने चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करा सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार समय सीमा बढ़ायी गयी है. पूर्व में नियमानुसार चुनाव रिजल्ट आने के एक माह तक का ही समय चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करने के लिए दिया जाता था. नगर पर्षद के निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने अब तक अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया है,
वे आयोग के द्वारा चलाये गये विशेष अभियान का हिस्सा बन कर हिसाब जमा करें. नगर पर्षद चुनाव के लिए 187 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था. इनमें से केवल 97 प्रत्याशियों चुनावी खर्च जमा कराया है. शेष 90 प्रत्याशी अब तक अपनी खर्च का हिसाब-किताब निर्वाचन कार्यालय में जमा नहीं कराया है. जानकारी हो कि खर्च का ब्योरा नहीं देनेवाले प्रत्याशियों को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.