बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में चल रही 14 वें गवाह एसआइ सह जिला सूचना पदाधिकारी आलोक कुमार की गवाही जारी है. अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार, स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल व कैसर इमाम ने साक्षी का परीक्षण किया. जिसके तहत साक्षी ने कहा कि वह उस समय एसआई से जिला सूचना पदाधिकारी बनाया गया था. उसके पास अभियुक्तों के दस मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल के लिए दिये गये थे. जिसका कॉल डिटेल निकालकर रिपोर्ट उसने ही बनाकर दिये थे.
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रेपकांड में कॉल डिटेल से जुड़े तथ्यों का खुलासा 14 वें गवाह का परीक्षण जारी
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में चल रही 14 वें गवाह एसआइ सह जिला सूचना पदाधिकारी आलोक कुमार की गवाही जारी है. अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार, स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल व कैसर इमाम ने साक्षी का परीक्षण किया. जिसके […]
तत्पश्चात् प्रति परीक्षण आरोपित विधायक राजबल्लभ पक्ष से बीरेन कुमार व कमलेश कुमार अधिवक्ता ने किया. कॉल डिटेल के बारे में प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया कि घटना के दिन 06/ 02/ 2016 से दिनांक 09/02/2016 तक निकाले गये कॉल डिटेल रिपोर्ट के अनुसार दिये गये आरोपिता सुलेखा देवी के मोबाइल नंबर 9801848312 से इस दौरान आरोपित राजबल्लभ से बातचीत का कोई आउटगोइंग या इनकमिंग कॉल नहीं है और ना ही इसका टावर लोकेशन गिरियक नवादा है. इसी प्रकार तुसी देवी का मोबाइल नंबर 8651305263 से भी किसी प्रकार का कोई बात इस दौरान न तो सुलेखा देवी और न राजवल्लभ के मोबाइल पर हुई. टॉवर लोकेशन भी ग्राम मोहमदपुर थाना बख्तियारपुर जिला पटना बताया है.
इस प्रकार से दिये गये कॉल डिटेल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि घटना के दिन से प्राथमिकी दर्ज होने के दिन तक न तो सुलेखा और न ही तुसी से राजबल्लभ की कोई कभी बातचीत हुई थी. तुसी और सुलेखा दोनों ही अनपढ़ है. जबकि इन दोनों का सीम हिन्दी व अंग्रेजी में दस्तखत कर लिया गया है, जो रिपोर्ट में संलग्न है. जबकि प्राथमिकी में कई बार इनके और राजबल्लभ के बात होने का मुख्य बिंदु बनाया गया है तथा प्राथमिकी में मोबाइल बातचीत की अहम भूमिका है.
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